Po Guide I (Hindi)




संगठन नियंत्रण ( Control ) : -

  • भारतीय डाक विभाग महानिदेशक , डाक , नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण मे कार्य करता है | 
  • प्रशासनिक दृष्टि से  देश 23 परिमण्डेलों ( Circle ) मे बटा है जो प्रधान डाक महाध्यक्ष ( CPMG ) के अधीन होते है |
  • प्राय परिमण्डल के मुख्यालय राज्य की राजधानी मे स्थित होते है 
चलते - फिरते ( चल डाकघर ) डाकघर-

  •  बम्बई डाक सेवा से सम्बद्ध होते है , इनका उद्देश्य नगरो के भिन्न - भिन्न इलकों मे नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करना है ।
सैनिक डाक सेवा
  • सैनिक डाक सेवा का प्रधान सैनिक डाक सेवा मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा , नई दिल्ली - 11 का निदेशक ( Director ) होता है |
 डाकघरो की 3 श्रेणिया होती है : -
  • मुख्य डाकघर , उपडाकघर , शाखा डाकघर

रात्र डाकघर-
  •  साधारणतया डाकघरो के काम का समय सर्कल प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है किन्तु महानिदेशक किसी भी डाकघर के काम के समय को रात्री 08 : 30 तक बढ़ा सकता है और रविवार को भी खुलवा सकता है ।
काम के समय ( Business Hours )-
  • प्रत्येक डाकघर तथा रेल डाक सेवा कार्यालयो मे उन घंटो को जिनके दौरान जनता से लेन देन तथा डाक का वितरण तथा प्रेषण होता है स्पष्ट रूपसे अधिसूचित किया जाता है |
  • जनता के साथ काम करने के घण्टे स्थानीय सुविधा तथा डाक के आने तथा जाने के समय को ध्यान मे रखकर नियत किए जाते हैं । शाखा डाकघर के कार्य की अधिकतम अवधि 5 घण्टे निर्धारित है
डाकघर  अवकाश 
  •  डाकघरो मे 17 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते है ।
 डाकभार-
  •  केन्द्र सरकार द्वारा जारी राजस्व मुद्रांक को डाकभार के भुगतान हेतु उपयोग मे नहीं लिया जा सकता है ।
फिलेटलीब्यरो ( Philatelic Bureau )
  • फिलेटेलिक डिपॉज़िट अकाउंट की शुरुआत 01 . 08 . 1965 को हुई थी । सभी मुख्य डाकघरो में फिलेटेलिक काउंटर संचालित हैं । फिलेटेलिक डिपॉज़िट अकाउंट रु . 200 / - नकद/ चेक / एम . ओ . / ड्राफ्ट से खोला जा सकता नए स्टाम्प ग्राहको को पंजीकृत डाक से प्रेषित किए जाते है ।
  • विदेशी फिलेटेलिक ग्राहको को स्टाम्प आपूर्ति भारतीय फिलेटली ब्यूरो मुम्बई द्वारा की जाती है । 
  • सबसे पहला डाक टिकट 1840 मे इंग्लैंड मे जारी किया गया था ।
फ्रेंकिंग मशीन ( Franking Machine ) -
  •  फ्रेंकिंग मशीन पर 2 तरह की डाई होती है : - 1 . मूल्य डाई २ लाइसेन्स डाई ।
  •  फ्रेंकिंग मशीन का लाइसेन्स मण्डल अधीक्षक द्वारा दिया जाता हैं ।
  • फ्रैंक वस्तुओ को अधिकतम 2 डाकघरो मे पोस्ट करने की अनुमति मण्डल अधीक्षक द्वारा दी जा सकती है ।
  • खिड़की वितरण टिकिट लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है ।
  •  फ्रेंक छाप चमकीले लाल रंग की होनी चाहीए ।
  •  प्रत्येक वस्तु पर लाइसेन्स डाई की एक ही छाप होनी चाहिए किन्तु मूल्य हाई को एक से अधिक छाप हो सकती है ।
  •  लेटर बॉक्स मे डाल वस्तुए अदत भार वस्तुए मानी जाएगी साथ ही पिछली तारीख की गैर - पंजीकृत फ्रॅंक कि वस्तुए  तभी स्वीकार की जाएगी जब उन पर प्रस्तुत करने की तारीख की लाइसेन्स डाई का अंकन हो ।
  • फ्रेंकिंग मशीन मरम्मत हेतु उस कार्यालय मे भेजी जाएगी जहां पर उसका दैनिक डॉकेट रजिस्ट्रर होता है , कार्यालय द्वारा मरम्मत पर भेजने से पहले फ्रेंकिंग मशीन की लाइसेंस ड्राई निकाल लेते है । फ्रॅंकिंग मशीन को फिर सेट करने के लिए डाकघर मे लाने की आवश्यकता नहीं होती है ।
  • परिमण्डल अध्यक्ष ( CPMG ) बिना कोड कारण बताए फ्रेंकिंग मशीन का लाइसेन्स रह कर सकता है । महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से ही फ्रेंकिंग मशीन खरीदनी चाहिए । 
  • जब भी फ्रेंकिंग मशीन का मीटर रीसेट किया जाता है तो 3 % छूट दी जाती है ।
  • फ्रेंकिंग मशीन के लेखा सम्बन्धी 2 रजिस्टर रखे जायेंगे , | डाकघर के पास तथा 2 लाइसेंसधारक के पास किसी फ्रेंक छाप मे गलती होने पर लिफाफे या रेपर 3 माह के भीतर लौटाजे पर उस पर अंकित मूल्य से 5 % कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।
  • लाइसेंसधारी मण्डल अध्यक्षसे जितने चाहे विज्ञापन ( फ्रेंक वस्तु पर छापने हेतु ) मंजूर करा सकता है बशर्ते कि एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन हो तथा इस विज्ञापन का संबंध लाइसेंसधारी के व्यवसायसेहो 
डाकभार का अग्रिम नकद भुगतान : - 
  • परिमण्डल अध्यक्ष द्वारा ऐसी फर्म या व्यक्ति जो बड़े जगरो मे न्यनतम 500 पैकेट तथा छोटे नगरो मे 250 पैकेट गैर - पंजीकृत डाक प्रेषण हेत प्रस्तुत करते है को नकद भुगतान की अनुमति दे सकते है
फर्जी टिकिट : -
  •  फर्जी टिकटों का निर्माण भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 263 - क के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है । 
  • प्रत्येक पेकेट या पार्सल पर कम से कम  2 डाकघरो की तारीख मोहर होनी चाहिए । 
नौसेना के कर्मचारियो की डाक-
  • 56 APO न्यू दिल्ली मे तथा 99 APO कोलकाता मे स्थित है । भारतीय नौसेना के कर्मचारियो की डाक फ्लीट कार्यालय मुम्बई के मार्फत पता लिखकर भेजनी चाहिए।
सैन्य पत्र " और ग्रीन लिफाफे-
  • " सैन्य पत्र " और ग्रीन लिफाफे " पर यदि सैनिक डाकघर की तारीख मोहर हो तो वितरण के समय कोई वसूली नहीं की जाएगी
पोस्ट बॉक्स-पोस्ट बैग -
  • पोस्ट बॉक्स हेतु आवेदन संबन्धित डाकघर के अधीक्षक को करना चाहिए । 
  • पते मे परिवर्तन की सूचना पोस्ट बॉक्सधारी व्यक्ति को 7 दिन में संबन्धित पोस्टमास्टर को देनी चाहीए 
  • पोस्ट बॉक्स के किराए की शरुआत उस माह के पहले दिन से आरम्भ होती है जिस माह मे पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया गया था । 
  • पोस्ट बॉक्स  की चाबी खो जाने की अवस्था मे डाक वितरण टिकट प्रस्तुत करने पर केवल काउंटर पर ही वितरित की जाएगी । ऐसे पोस्ट बॉक्स धारक जिन्हे अधिक मात्रा मे डाक प्राप्त होती है तथा एक बॉक्स में नहीं आ पाती हो को अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स किराए पर दिया जा सकता है ।
  •  पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बॅग का वार्षिक किराया-₹ 150 
  • पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बॅग का वार्षिक किराया-₹ 250
  • पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बॅग का तिमाही किराया-₹ 50
  • पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बॅग का तिमाही किराया-₹ 80
  • पोस्ट बैग की व्यवस्था केवल वितरण डाकघरो मे ही उपलब्ध होती हैं । 
 सरकारी डाक वस्तुए
  • सरकारी डाक वस्तुओ पर “ भारत सरकार सेवार्थ ' या “ सरकारसेवार्थ ' लिखा होना चाहिये ।
  • वितरण या पुन : प्रेषण के लिए सरकारी डाक वस्तु प्राप्तकर्ता के सरकारी पदनाम द्वारा नियंत्रित होगी ।
  • अदतभार पोस्टकार्ड , पत्र - कार्ड या पेकेट पर पूर्वदित दर से चार्ज किया जायेगा तथा अपर्याप्त अदायगी वाले पोस्टकार्ड , फा या पेकेट पर जो कमी है चार्ज की जाएगी ।
  •  पार्सल पर डाकभार की पूर्व अदायगी आवश्यक है ।
  •  सरकारी टिकटों के बजाय साधारण टिकटों के उपयोग किये जाने पर डाक वस्तु को सरकारी डाक वस्तु के रूप मेधाज्यता रहेगी किन्तु ऐसी अनियमितता को उस डाकघर के इंचार्ज अधिकारी द्वारा जहरो डाक वस्तु प्राप्त हुई है के अधिकारी के संज्ञान मे लाई जाएगी ।
  • गैर - सरकारी व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारी को प्रेषित “ सरकारी अदतभार " छपी डाक पर वितरण के सरसमान्य दर पर चार्ज किया जायेगा न कि दुगुनी दर पर ।
  •  ऐसी शिविर वस्तुए जिन पर " शिविर वस्तु ” या डाक नगर न लिखा हो को मुख्यालयों के स्टेशनो पर भेजी जाएगी । सरकारी फ़ाइल और अन्य सरकारी कागजातों को हवाई पार्सल या पत्र डाक की दर से बुक करके शिविर थैले ( CAMP BAG ) के रूप मे भेजे जाने चाहिए |
  • पार्सल के रूप मे बुक हुए शिविर थैले को भूमार्ग से भेजा जायेगा तथा उस पर रु । 6 तदर्थ शुल्क के रूप मे वसूल किए जाएँगे और यदि हवाई पार्सल से भेजे जाएँगे तो पंजीकृत हवाई डाकभार वसूल किए जाएँगे साथ ही रु 6 थैले के एकत्रण के वसूल किए जाएंगे । पत्र डाक के रूप मे बुक किए गए शिविर थैले पर रजिस्ट्री शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा
कुछ नियम- 
  • 15. पैकींग 
  • 16. सीलिंग
  • 17. पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स
  • 23. डाक तिकीटो का चिपकाना 
  • 26. मेथड ऑफ अड्रेस


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