Banking बँकिंग - बचत योजना



 बचत खाते SB

एक डाकघर में  एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता|

एक डाकघर में एकल खाता तथा पेंशन खाते के अतिरिक्त एक संयुक्त खाता खोला जा सकता है| 

संयुक्त खाते का अर्थ है दो  वयस्कों द्वारा खोला गया खाता।

कोई एक वयस्क या दो वयस्क संयुक्त रुप से  किसी वयस्क व्यक्ति या असंतुलित मनस्थिति वाले व्यक्ति की ओर से उसके अभिभावक और  ऐसा वयस्क व्यक्ति जिसने 10 वर्ष की आयु पूरी कर ली है द्वारा अपने नाम से खाता खोला जा सकता है| 

शाखा डाकमास्टर ₹ 5000 की राशि तक SO  के पूर्व स्वीकृति के बिना SB से पैसे निकालने की मंजूरी दे सकता है।

एक दिन में केवल एक ही निकासी शाखा कार्यालय मे अनुमति दी जाती है।

संयुक्त A टाइप अकाउंट में  Withdrawal  फॉर्म पर सभी जमाकर्ता को हस्ताक्षर करने पडते है। और संयुक्त B टाइप  खाते मे  कोई भी जमाकर्ता Withdrawal फॉर्म पर हस्ताक्षर  कर सकता है

सामान्य खाते में न्यूनतम शेष ₹500 और  बचत खातों में न्यूनतम ₹500 का शेष बनाया रखा जाना चाहिए| एसबी अकाउंट में  राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

एकल खाते के संबंध में रुपये  10000/- एसबी ब्याज आय को आयकर से छूट दी गई है

यदि किसी खाते में लगातार 3 वर्षों तक कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो उस खाते को निष्क्रिय खाता माना जाएगा| और उस खाते मे तब तक कोई लेन-देन नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसे पुनः चालू न करवाया जाए| 

संयुक्त A और संयुक्त B दोनों खाते के स्थानांतरण के लिए सभी जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।


आवर्ती जमा खाता RD

कोई खात एकल वयस्क के द्वारा या अधिकतम तीन वयस्क द्वारा संयुक्त रुप से 

अवयस्क या अस्थिर चित्त के व्यक्ति की ओर से  अभिभावक के द्वारा और ऐसे अवयस्क द्वारा अपने स्वयं के नाम में खोला जा सकता है जिसने 10 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो| 

आरडी खाता 100 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता  है।तथा  आरडी खाता ₹ 10 के गुणक मे होना चाहिए

RD खाते के लिए राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

कितनी भी संख्या मे SO /BO में खाते खोले जा सकते है।

खाते की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है लेकिन खाते को आगे और अधिक मासिक जमा राशि के साथ या उसके बगैर आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है | 

यदि खाता महीने की 1 से 15 तारीख के बीच खोला गया हो तो अगले महीने की 15 तारीख तक और यदि खाता 16 से अंतिम कार्य दिवस के बीच खोला गया हो तो अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस तक मासिक किस्त जमा की जानी चाहिए| 

अगर 4 बार से अधिक चूक होती है तो खाते को बंद खाता माना जाएगा और उसे 5 वे चुक वाले महीने से 2 महीने की अवधि के भीतर पुनः परिवर्तित किया जा सकता है| 

6 से अधिक चूक के बाद  आरडी खाता को स्थायी रूप से डिस्कन्टीन्यू  होता है।

अगर मासिक जमा में 4 से  अधिक चुक नहीं हो तो जमा कर्ता अपने विकल्प से खाते की परिपक्वता अवधि को उतने ही महीने के लिए बढ़ा सकता है जितनी चुकों की संख्या होगी  और जितने किस्तें जमा करने में चूक हुई हो उतनी किस्ते परिपक्वता के बाद विस्तारित अवधि में जमा कर सकता है|

वर्तमान महीने के साथ न्यूनतम पांच अग्रिम जमाओ (किश्तों) के लिए(उदा. ₹ 10 का खाता) ₹ 1 और 12 महिनोंके अग्रीम जमा के लिए ₹ 4 की छुट (Rabate) है

जमाकर्ता खाता खोलने की तारीख से  3 वर्षों के बाद खाते को समय पूर्व बंद कर सकते हैं बशर्ते कि खाते के ऐसे समय पूर्व क्लोज़र पर डाकघर बचत बैंक खाते पर लागू दर से ब्याज स्वीकार्य हो| 

जब खाता एक बंद खाता न बन गया हो तो खाते के कम से कम 1 वर्षों तक प्रचलन में रहने के बाद और खाते में 12 मासिक जमा किए जाने पर खाते में की गई 50 % से अधिक निकासी की अनुमति दी जा सकती है| 


 जमा खाता TD

TD में 4 प्रकार के खाते होते हैं| 1 वर्षीय खाता 2 वर्षीय खाते 3 वर्षीय खाते  और 5 वर्षीय खाते.  जिसमें क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्षो 3 वर्षों और 5 वर्षों की अवधि के लिए खाते खोले जाते हैं| 

कोई खता  (A) एक एकल वयस्क के द्वारा या अधिकतम तीन वयस्क द्वारा संयुक्त रुप से  (B) अवयस्क या अस्थिर चित्त के व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा और (c)  ऐसे अवयस्क द्वारा अपने स्वयं के नाम से खाता खोला जा सकता है जिसने 10 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो|

किसी जमाकर्ता के अपने स्वयं के नाम में या दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या तो उसी डाकघर में या अलग-अलग डाकघरों में एक से अधिक खाते को हो सकते हैं| 

खाता  ₹1000 के साथ और 100 के गुणक में होगी। 

छह महिने के बाद  ही सभी प्रकार के टीडी खाते  समय पुर्व  बंद  किए जा सकते है।

जमा की समयपुर्व निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा सकेगी। (A)  जब जमा की निकासी जमा की तारीख से 1 वर्षीय की समाप्ति के पूर्व किया जाना हो तो डाकघर बचत खाते  का ब्याज दे होगा| 2 वर्षीय 3 वर्षीय और 5 वर्षीय खातों के मामले में जब जमा राशि पर जमा की तारीख से शुरू होने वाली और निकासी तारीख के दिन समाप्त होने वाली अवधि में पढ़ने वाले पूर्ण वर्षों और महीनों के लिए ब्याज देय होगा और वह ब्याज 1 वर्षीय 2 वर्षीय और 3 वर्षीय जमा के लिए यथास्थिति के अनुसार निर्धारित दर से 1% से कम की दर पर गणना की जाएगी|(D) यदि जमा की ब्याज का पहले ही कोई भुगतान किया गया हो तो उसे पुनः भुगतान की जाने वाली राशि और देय ब्याज वसुल किया जाएगा| 

आईटी अधिनियम धारा 80  सी के तहत 5 TD खाते के लिए आय कर छुट की सुविधा है


मासिक आय खाता MIS

  कोई खाता 1 एकल वयस्क के द्वारा या अधिकतम तीन वयस्कों द्वारा संयुक्त रुप से (2)  अवयस्क या अस्थिर चित्त के व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा और 3)   एेसे अवयस्क के  द्वारा अपने स्वयं के नाम में खोला जा सकता है जिसने 10 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो| 

MIS खाता ₹ 1000/- के न्युनतम राशी के साथ और  ₹ 1000/- के गुणक मे खोला जा सकता है।

एकल खाते के लिए 4.5 लाख और संयुक्त खाते के लिए अधिकतम सीमा 9 लाख है।

कोई एकल जमाकर्ता अथवा एकाधिक जमाकर्ता एकल अथवा संयुक्त खाते के लिए समय समय पर निर्धारित  निवेश की अधिकतम सीमा के शर्ताधिन किसी एक डाकघर अथवा विभिन्न डाकघरों में एक से अधिक खाता खोल सकता है|

परिपक्वता की स्थिति की समाप्ति के पूर्व खाते से अंतिम निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी

खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के पूरा होने के बाद कभी भी खाता बंद किया जा सकता है बशर्ते कि (1)खाता खोले जाने की तिथि से 3 वर्ष पूरा होने या उससे पहले यदि खाता बंद किया जाता है तो जमा राशि के दो % के बराबर राशि काट ली जाएगी| खाता खोले जाने की तिथि से 3 वर्ष पूरा होने के बाद यदि खाता बंद किया जाता है तो जमा राशि के 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी| 

01.12.2011 के बाद  खोले गए खाते लिए बोनस की सुविधा नही है


वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते SCSS

खाता खोले जाने की स्थिति को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला व्यक्ति यह खाता खोल सकता है| यदि किसी व्यक्ति की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक परंतु  60 वर्ष से कम है परंतु खाता खोलने की तिथि को अधिवर्षिता  की आयु प्राप्त कर लेने अथवा अन्यथा के कारण वह सेवानिवृत्त हो गया हो तो वह व्यक्ति भी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लेने से 1 माह के अंदर खाता खोल सकता है| 

सभी खातों में शेष राशि जोड़कर अधिकतम निवेश सीमा के अधीन किसी भी पोस्ट ऑफिस में कितनी भी संख्या में भी खाता खोला जा सकता है।

संयुक्त खाता केवल पति या पत्नी के साथ ही खोला जा सकता है भले की पति /पत्नी की आयु कितनी भी हो|

एक व्यक्ति न्यूनतम ₹ 1000 / - के साथ और ₹ 1000/- के गुणक मे खाता खोल सकता है लेकिन ₹ 1,50,0000  / -अधिक राशी नही जमा करना होगा।

केवल  1 लाख से कम राशि के लिए नकदी और 1 लाख रुपये से ज्यादा के लिए चेक द्वारा ही खाता खोला जा सकता है।

पति या पत्नी दोनों व्यक्तिगत और/ अथवा एक दूसरे के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं जिसमें अधिकतम जमा राशि समय समय पर निर्धारित समय के अनुसार होगी| 

समय-समय पर देय ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को किया जाएगा| 

संयुक्त खाते में निवेश की पूरी राशि केवल प्रथम आवेदक /जमाकर्ता को प्रदान की जाएगी| 

खाते खोलने के बाद एक वर्ष के बाद समय से पहले बंद होने की अनुमति है।

परिपक्वता के पुर्व खाता बंद करने की अनुमती है लेकिन अगर 1 वर्ष के बाद बंद किया जाता है तो जमा राशी के 1.5% और अगर दो वर्ष के बाद बंद किया तो जमाराशी के 1 % के बराबर राशी काट ली जाएगी।

यदि ब्याज राशि INR 50,000 / - p.a. से अधिक है तो टीडीएस कटौती की जाती है। इस योजना के अंतर्गत निवेश आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 80 सी के लाभ के लिए 1.4.2007 से पात्र है।

लोक भविष्य निधि खाते PPF

कोई व्यक्ति स्वयं अपनी ओर से या किसी अवयस्क  की ओर से जिसका वह अभिभावक है लोग भविष्य निधि  मे समय समय पर निर्धारित राशि जमा करवा सकता है|  

एक व्यक्ति ₹ 500 / - के साथ खाता खोल सकता है लेकिन उसे  वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹ 500 / - और अधिकतम ₹ 1,50,000 / - जमा करना होगा।

अंशदाता एक लेखा कार्यालय से दूसरे लेखा कार्यालय में अपना खाता स्थानांतरित करवा सकता है|

जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक अंशदान किया गया था उस वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर किसी भी समय  आहरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी|

लोक भविष्य निधि में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 C के अंतर्गत में छूट प्राप्त है

खाता खोलने के  वर्ष के बाद 7 वें वित्तीय वर्ष से प्रतिवर्ष एक निकासी  की अनुमति है लेकिन ये निकासी  पिछले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा की जो न्युनतम राशी है उसके  50% से अधिक नही होनी चाहीए।

और खाते से की गई निकासी  की राशि को वापस भुगतान नहीं किया जाता।

खाते की परिपक्वता के बाद ग्राहक खाते को या तो बंद कर सकता है या जमा के साथ चालु रख सकता है या जमा के बिना चालु रख सकता है।

3 वित्त वर्ष से ऋण की सुविधा उपलब्ध है लेकिन 36 महिने के अंदर ऋण वापस नही किया गया तो 6% के दर से ब्याज लिया जाता है।


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