Minor and major penalties for gds : :जीडीएस के लिए लघु और दीर्घ शास्तियां
Minor and major penalties specified in rule 9 of the GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020
जीडीएस (आचरण और रोजगार) नियम, 2010 के नियम 9 में निर्दिष्ट लघु और दीर्घ शास्तियां
The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, to be imposed by the Engaging Authority, namely:-
शास्तियों का प्रकार : नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ग्रामीण डाक सेवक को एतदद्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार , ठोस और पर्याप्त कारणों से , निम्नलिखित शास्तियां दी जा सकती हैं , नामत :
Minor Penalties लघु शास्तियां
(i) Censure; परिनिन्दा
(ii) Debarring of a Sevak from appearing in the recruitment examination for the post of Multi Tasking Staff and /or Postman and /or Mail Guard and/or from being considered for recruitment as Postal Assistants /Sorting Assistants for a period not exceeding three years;
ग्रामीण डाक सेवक को मल्टी टास्किंग स्टाफ समूह ग तथा / अथवा पोस्टमैन के पद हेतु भर्ती परीक्षा में बैठने तथा / अथवा डाक सहायक / छंटाई सहायक के रूप में भर्ती के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित करना
(iii) Debarring of a Sevak from being considered for recruitment to Multi Tasking Staff on the basis of selection cum seniority for a period not exceeding three years;
ग्रामीण डाक सेवक को चयन सह वरिष्ठता के आधार पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में भर्ती किए जाने से अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित करना ;
(vii) Compulsory Discharge from engagement with monetary benefits (i.e. SDBS etc.) and GDS Gratuity proportionate to engagement period rendered by GDS, as per conditions laid down in Department of Posts O.M. No 17-31/2016-GDS dated 27th June, 2018.
नियोजन से अनिवार्य सेवा मुक्ति , महानिदेशक डाक के का.ज्ञा . सं . 17-31 / 2016 - जीडीएस दिनांक 27 जून , 2018 में निर्धारित शर्तों के अनुसार , आर्थिक लाभ ( अर्थात् सेवा मुक्ति हितलाभ योजना आदि ) और ग्रामीण डाक सेवक के नियोजन की अवधि के अनुरूप जीडीएस ग्रेच्युटी ( उपदान ) भुगतान सहित ।
(viii) Removal from engagement which shall not be a disqualification for future engagement:
नियोजन से हटाया जाना , जोकि भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा ।
(ix) Dismissal from engagement, which shall ordinarily be a disqualification for future engagement. Note: The Penalty of recovery under Rule 9 (iv) can be imposed fully without any restriction."
नियोजन से बर्खास्तगी , जो सामान्यत : भावी नियोजन हेतु निरर्हता होगी ।
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