ग्रामीण डाक सेवकों की स्थानांतरण सुविधा के दिशा - निर्देश

  स्थानांतरण की शर्ते -
  •  पुरुष जीडीएस कार्मिकों के मामले में स् थानांतरण हेतु दिए जाने वाले अवसरों की संख्या 1 एवं महिला जीडीएस कार्मिकों के मामले में 2 है । 
  •  जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर तथा किसी रिक्त पद पर ही किया जा सकता है और इस स्थानांतरण का व्यय उसे स्वयं वहन करना होगा । इसके अंतर्गत शर्त यह होगी कि जीडीएस कार्मिक को अपनी पसंद के अनुसार उसके जीवनसाथी ( पति / पत्नी ) के गृह गांव में या गृह डिवीजन में या चिकित्सीय इलाज के लिए अनुशंसित स्थान पर ही स्थानांतरित किया जाएगा । 
  •  स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि संबंधित जीडीएस कार्मिक ने जीडीएस के पद पर नियमित नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी की हो । इसके अतिरिक्त , सत्यापन संबंधी सभी औपचारिकताएं जैसे जाति , शिक्षा , पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि पूर्ण होनी चाहिएं ।
  •   ऐसे जीडीएस कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा , जो पुट ऑफ इयूटी हैं , अथवा जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई , पुलिस या न्यायालयी मामला लंबित है । 
  •  विभागीय परीक्षा में शामिल होने के साथ - साथ वार्षिक वेतन - वृद्धि के लिए पात्रता का आकलन करते समय नियोजन की पूर्व अवधि की गणना की जाएगी । किसी भी परिस्थिति में जीडीएस कार्मिक अपने नियोजन के पूर्व स्थान / भर्ती यूनिट / डिवीजन में जाने हेतु दावा नहीं कर सकते । 
  •  यदि किसी जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर हो तथा इस स्थानांतरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो , तब स्थानांतति किए गए जीडीएस कार्मिक का स्थान , स्थानांतरण के आदेश की तारीख को , उसकी नई यूनिट में वरीयता सूची में मौजूद सभी जीडीएस कार्मिकों से नीचे होगा , केवल उन मामलों को छोड़कर जब स्थानांतरण उसी नियोजन / भर्ती उप डिवीजनायूनिट / डिवीजन में हुआ हो । 
सक्षम प्राधिकारी -
  •  ग्रामीण डाक सेवकों का स्थानांतरण एक ही क्षेत्र में होने की स्थिति में क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल द्वारा तथा एक ही सर्कल में स्थानांतरण होने की स्थिति में सर्कल अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरण होने की स्थिति में दोनों सर्कलों के अध्यक्षों का अनुमोदन अपेक्षित होगा । 
 स्थानांतरण की प्रक्रिया-
  •   स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के दौरान मंगाए जाने चाहिए ।
  •   इस संबंध में आवेदन अनुबंध - । के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में डिवीजन प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन , भर्ती / नियोजन इकाई / डिवीजन के प्रमुख द्वारा विधिवत अनुशंसित किए जाने के उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा । 
  •  डिवीजन प्रमुख द्वारा सभी आवेदन उचित माध्यम से अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे । 
  •  प्राप्त सभी आवेदनों को ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन की तिथि से वरिष्ठता के अनुसार क्रम में रखा जाएगा और स्थानांतरण संबंधी आदेश जुलाई माह के दौरान जारी किए जाएंगे । 
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